(ताराचंद कठोत्रे)
बलौदाबाजार टाइम्स न्यूज--- 14 सितंबर 2026/ बलौदाबाजार शहर में गणेशोत्सव एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों की आवाजाही होने तथा जन सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुलदीप शर्मा ने शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित किया है। यह आदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।आदेश के अनुसार बलौदाबाजार शहर के अन्दर आने-जाने वाली सड़क पर भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश 14 सितम्बर से 21 अक्टूबर 2026 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा।
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